कोरोना में महंगा पड़ा कानून तोडऩा, भरना पड़ा जुर्माना

पुलिस महकमे को कोरोना काल में जुर्माने से मिले ग्यारह लाख रुपए
– पांच हजार छह सौ मामले दर्ज
– मास्क नहीं पहनने पर लगा सर्वाधिक जुर्माना, दुकानदारों को भी देना पड़ी मोटी रकम

<p>कोरोना में महंगा पड़ा कानून तोडऩा, भरना पड़ा जुर्माना</p>
बाड़मेर. कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस ने जुर्माना वसूली का आंकड़ा भी दस लाख से पार कर लिया। लोगों को समझाइश के बाद भी नहीं मानना महंगा पड़ा और पेनल्टी के चुकानी पड़ी। बाड़मेर पुलिस ने २२ मार्च के बाद से अब तक राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० के तहत ५६०० मामले दर्ज किए। इनमें से सर्वाधिक मामले मास्क नहीं लगाने के हैं तो दुकानदारों को भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान देना महंगा पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का उल्लंघन हो या फिर सार्वजनिक स्थानों पर धु्रमपान व गुटखे का प्रयोग हरेक में पुलिस ने सख्ती दिखाई। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए २२ मार्च को देश व्यापी लॉकडाउन लगा। वहीं, लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० लगा कर कोरोना को लेकर जारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया। इस अध्यादेश के तहत बाड़मेर जिले में ५ हजार ६०० से अधिक प्रकरण हुए, जिसमें १० लाख ९१ हजार ३०० रुपए का जुर्माना वसूला गया। सर्वाधिक जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर- जिले में राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० के तहत सबसे ज्यादा जुर्माना सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला गया। इस प्रकरण में दो सौ रुपए का जुर्माना लगता है। जिले में ४१२५ चालान से ८ लाख २५ हजार रुपए पुलिस विभाग को मिले। दुकानदारों को महंगा पड़ा बिना मास्क वालों को सामान बेचना- जिले में दुकानदारों को बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बेचना महंगा पड़ा। जिले में २७६ मामलों में पांच सौ रुपए के जुर्माने के हिसाब से १ लाख ३८ हजार रुपए दुकानों को देने पड़े। जुर्मान के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग- कोरोना का प्रकोप जिले में अब बढ़ रहा है। इस दौरान पुलिस जुर्माना लगाने में थोड़ी सख्ती भी बरत रही है। बावजूद इसके लोग सुधर नहीं रहे। पिछले चौबीस घंटे में ही ११४ जनों ने अध्यादेश का उल्लंघन किया जिस पर उनको १९ हजार ८०० रुपए चुकाने पड़े। फैक्ट फाइल सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर जुर्माना २०० रुपए चालान राशि ४१२५ ८२५०००मास्क नहीं पहनने वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना ५०० रुपए चालान राशि २७६ १३८०००सार्वनिक स्थान पर थुकने पर जुर्माना २०० रुपए चालान राशि १० २००० सार्वजनिक स्थान पर शराब, गुटखा, पान या तम्बाकू का उपयोग पर जुर्माना ५०० रुपए चालान राशि ११ ५५००सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर जुर्माना १०० रुपए चालान राशि ११७८ ११७८०० कुल चालान राशि ५६०० १०९१३०० महामारी अध्यादेश के तहत करीब ग्यारह लाख का जुर्माना- पुलिस ने राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० का उल्लंघन करने पर करीब ११ लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। आमजन से अपील करते हैं कि वे महामारी से अपने व परिवार को बचाने के लिए जब जरूरी हो तभी घरों से निकलें। मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सहित सभी नियमों का पालन करें।- आनंद शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर
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