बरेली

बारिश और ओलावृष्टि में तबाह हुई फसल की मिलेगी क्षति पूर्ति, इस टोलफ्री नंबर पर दें सूचना

फसल बीमा में स्थानिक आपदाओं के अन्तर्गत उक्त खड़ी फसलों में जलभराव, ओलावृष्टि से हुई क्षति की स्थिति में बीमित फसल हेतु क्षतिपूर्ति का प्राविधान है।

बरेलीMar 06, 2020 / 05:18 pm

jitendra verma

बारिश और ओलावृष्टि में तबाह हुई फसल की मिलेगी क्षति पूर्ति, इस टोलफ्री नंबर पर दें सूचना

बरेली . प्रदेश में बेमौसम हुई बरसात के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार किसानों को हुए नुकसान की क्षति पूर्ति करेगी। बरेली के जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि 6 मार्च को हुई अतिवर्षा(जलभराव ) या ओलावृष्टि से जिन किसानों की रबी फसलों जैसे- गेहूॅ, मटर, मसूर, सरसों, आलू, शिमलामिर्च (फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में आच्छादित फसलों) में यदि कोई क्षति हुई है तो इसकी सूचना 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002091415 एवं प्रदेश स्तर पर सभी बीमा कम्पनियों के संयुक्त टोल फ्री नम्बर 1800120909090 पर तत्काल सूचना दें।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सम्बन्धित बैंक शाखा (जिस ब्रांच से कृषक द्वारा अपना के.सी.सी. स्वीकृत कराया गया है), कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी को अपना दावा/आवेदन लिखित रूप में तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि सम्बन्धित फसल के क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर क्षति पूर्ति के लिए दस्तावेज सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को प्रेषित किए जा सके। बरेली में फसल बीमा हेतु दि न्यू इन्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड नामित बीमा कम्पनी है। फसल बीमा में स्थानिक आपदाओं के अन्तर्गत उक्त खड़ी फसलों में जलभराव, ओलावृष्टि से हुई क्षति की स्थिति में बीमित फसल हेतु क्षतिपूर्ति का प्राविधान है।
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