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पुलिस जांच में पहले ही दिन यह बात सामने आई कि जिन तीन मुस्लिम युवकों के खिलाफ छात्रा ने शिकायत की है वह घटना के समय बरेली में नहीं थे। छात्रा ने तीनों युवकों पर तमंचा दिखाकर घेरने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी उस दिन फरीदपुर में नहीं थे। आरोपों की जांच पड़ताल और सर्विलांस रिपोर्ट के तहत सामने आई लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अब इस मामले को खत्म करने की तैयारी कर ली है। पीड़ित छात्रा के भाई ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि पुलिस आरोपियों से मिल गई है। दरअसल शुक्रवार को बरेली पुलिस ने
फरीदपुर के रहने वाले अबरार के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किया था। नर्सिंग की एक छात्रा ने आरोप लगाए थे कि अबरार ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसे तमंचे के बल पर रोका और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं उसकी ससुराल जाकर शादी तुड़वाने की भी कोशिश की। आरोप यह भी था कि जब छात्रा ने इनकार किया तो आरोपियों ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिससे छात्रा काफी दहशत में आ गई। इस पूरे मामले की शिकायत छात्रा की ओर से फरीदपुर थाने ने पुलिस में की गई थी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
फरीदपुर के रहने वाले अबरार के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किया था। नर्सिंग की एक छात्रा ने आरोप लगाए थे कि अबरार ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसे तमंचे के बल पर रोका और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं उसकी ससुराल जाकर शादी तुड़वाने की भी कोशिश की। आरोप यह भी था कि जब छात्रा ने इनकार किया तो आरोपियों ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिससे छात्रा काफी दहशत में आ गई। इस पूरे मामले की शिकायत छात्रा की ओर से फरीदपुर थाने ने पुलिस में की गई थी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
छात्रा के भाई ने जताया जान का खतरा
एक और इस मामले में पुलिस ने पूरी घटना को झूठा करार देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर ली है तो उधर छात्रा के भाई ने जान के खतरे की आशंका जताई है। छात्रा के भाई ने कहा है कि आरोपी अबरार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। छात्रा के भाई का यह भी कहना है कि इस घटना से तंग आकर उसकी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी है। बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि छात्रा ने जिस दिन की घटना होना बताया है उस दिन आरोपी अबरार मौके पर मौजूद नहीं है बल्कि घटना से कई किलोमीटर दूर है। उसकी लोकेशन और प्राथमिक पड़ताल के साथ-साथ गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे को खत्म किया जाएगा और झूठे आरोप लगाने के कारण शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी।