बांसवाड़ा : एमपी से मजदूरी के लिए आए युवक ने नाबालिग से किया बलात्कार, कोर्ट ने दी 15 साल कड़ी कैद की सजा

Rape Case In Rajasthan : टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाने आए एमपी के युवक ने की थी वारदात

<p>बांसवाड़ा : एमपी से मजदूरी के लिए आए युवक ने नाबालिग से किया बलात्कार, कोर्ट ने दी 15 साल कड़ी कैद की सजा</p>
बांसवाड़ा. जिले से दो साल पहले नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट ने गुरुवार को 14 साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी जिले के एक क्षेत्र में निजी टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाने के लिए मध्यप्रदेश से आए श्रमिकों में से एक था। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस संबंध में 20 जुलाई, 2018 को थाने में पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 27 मई, 2018 को वह अपने खेत पर काम करने गया, पीछे घर पर 17 वर्षीया बेटी अकेली थी। वापसी पर बेटी नहीं मिली। काफी तलाश पर पता नहीं चला। काफी दिनों बाद मालूम हुआ कि इलाके में निजी टेलीकॉम कंपनी के लिए लाइन डाल रहे मजदूरों में शामिल मध्यप्रदेश का युवक उसे बहलाकर ले गया है। इस पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
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पुलिस अनुसंधान से तथ्य सामने आने पर बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। मामले में अभियोजन की ओर से 14 गवाह और 29 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे भादसं की धारा 363 में 5 वर्ष कठोर कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 7 वर्ष कड़ी कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 343 में 1 वर्ष कड़ी कैद, धारा 376 (2) (ढ) और पोक्सो एक्ट के तहत 14-14 वर्ष कठोर कारावास और 14000-14000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने की।
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