VIDEO : जुआफाल में डूबे किशोर का 24 घंटे बाद मिला शव, गोताखोरों ने गहरे पानी से निकाला, देखें वीडियो… पुलिस अनुसंधान से तथ्य सामने आने पर बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। मामले में अभियोजन की ओर से 14 गवाह और 29 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे भादसं की धारा 363 में 5 वर्ष कठोर कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 7 वर्ष कड़ी कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 343 में 1 वर्ष कड़ी कैद, धारा 376 (2) (ढ) और पोक्सो एक्ट के तहत 14-14 वर्ष कठोर कारावास और 14000-14000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने की।