लाउडस्पीकर पर अज़ान से अब योगी सरकार के मंत्री को भी दिक्कत, मस्जिद के माइक को लेकर की शिकायत

डीएम को पत्र लिखकर कहा पांच वक्त अजान (Azaan on Loudspeaker) और दिन भर होती है तकरीरें
कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देते हुए माइक (Masjid Loudspeaker) की संख्या, ध्वनि और उपयोग सीमित करने को कहा

<p>अजान लाउडस्पीकर पर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला</p>

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

बलिया. इलाहाबाद युनिवर्सिटी की कुलपति के बाद अब योगी सरकार के राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर (Azaan on Loudspeaker) पर होने वाली अजान से दिक्कत हो गई है। उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर (Masjid Loudspeaker) से होने वाली अजान पर एतराज जताते हुए इसके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अपने क्षेत्र की एक मस्जिद का जिक्र करते हुए उन्होंने शिकायत की है इससे उनके पूजा-पाठ, योग-ध्यान और शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। उन्होंने मस्जिद के माइक पर पाबंदी लगाने को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है।

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आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया जिले की बलिया सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और योगी सरकार में संसदीय वित्त और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री हैं। उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मस्जिदों से पांच वक्त होने वाली अजान और तकरीरों को लेकर शिकायत की है। दो पन्ने के अपने पत्र में मंत्री जी ने शिकायत की है कि बलिया जिले में मस्जिदों पर नमाज के लिये अजान, लाउडस्पीकर के जरिये तकरीरें, व चंदा इकट्ठा करने के लिये तेज आवाज लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता हे। उनका कहना है कि इससे छात्र-छात्राओं के पठन, पाठन एवं बच्चों, वृद्घ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य असर पढ़ने के साथ ही लोगों को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।


अपने विधानसभा क्षेत्र में बलिया कोतवाली अंतर्गत काजीपुरा स्थित मदीना मस्जिद का जिक्र करते हुए अपने पत्र में कहा है कि इस क्षेत्र में नजदीक ही सेंट जोजेफ, महर्षि विद्या मंदिर, सतीश चन्द्र महाविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थान हैं जिसमें पठन-पाठन में लाउडस्पीकर की तेज आवाज से परेशानी होती है। मस्जिद में पांच वक्त की अजान और सारा दिन सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। उनकी शिकायत है कि इससे होने वाले शोर के चलते उनके योग, ध्यान, पूजा-पाठ व शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है।


मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि लाउस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने गाइडलाइन की याद दिलाते हुए यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की संख्या, उसकी ध्वनि (जितने डेसिबल साउंड कोर्ट ने तय कर रखा है) और निर्धारित समयावधि का पालन होना चाहिये।

By Amit Kumar

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