बालाघाट

टी हाउस के मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

अवमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने का मामला

बालाघाटJan 22, 2021 / 12:10 pm

Bhaneshwar sakure

टी हाउस के मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

बालाघाट. अपर कलेक्टर फे्रंक नोबल ए ने अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में काली पुतली चौक बालाघाट स्थित चुलबुल टी स्टाल के मालिक वारासिवनी के वार्ड नंबर 6 निवासी चन्द्रकुमार पिता गुनामल बसंतवानी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। चन्द्रकुमार को 30 दिनों के भीतर चालान से जुर्माने की यह राशि शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। समय सीमा में यह राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को ने 22 जनवरी 2020 को काली पुतली चौक बालाघाट स्थित चुलबुल टी हाउस का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दुकान का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। दुकान के मालिक ने निरीक्षण के दौरान बताया कि उनकी दुकान से प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपए का कारोबार होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मार्को द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान शक्कर व दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। 8 सितम्बर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में चुलबुल टी हाउस से लिए गए दूध के नमूने अवमानक स्तर के पाए गए। जिस पर चुलबुल टी हाउस के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर ने यह फैसला सुनाया है।
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