बालाघाट

फिर थमी जिंदगी की रफ्तार, दो दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

लॉकडाउन के पहले सार्वजनिक स्थानों पर उड़ी नियमों की धज्जियां, 6 बजते ही शहर में प्रशासनिक अमले ने किया गश्त, दुकान बंद करते नजर आए व्यापारी

बालाघाटApr 09, 2021 / 09:29 pm

Bhaneshwar sakure

फिर थमी जिंदगी की रफ्तार, दो दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

बालाघाट. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जिले में एक बार फिर से जिंदगी की रफ्तार थम गई। यह रफ्तार दो दिनों यानी शनिवार, रविवार को पूर्ण रुप से थमी रहेगी। जिले में सप्ताह के अंतिम दो दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इधर, शुक्रवार को लॉकडाउन के पहले सार्वजनिक स्थानों पर नियमों की धज्जियां उड़ते हुए नजर आई। खासतौर पर गुजरी बाजार में जहां लोग बहुत ही कम संख्या में मास्क पहने हुए नजर आए। वहीं सामाजिक दूरी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आई। बेखौफ होकर लोग खरीददारी करते हुए नजर यह। कमोवेश यही स्थिति नगर के मुख्य मार्ग में भी अधिकांश जगह नजर आई।
इधर, शाम ६ बजते ही प्रशासनिक अमले ने शहर में गश्त की। वहीं व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद करते हुए नजर आए। जबकि लॉकडाउन के बाद कुछ समय तक सड़क पर आवागमन भी जारी रहा। हालांकि, शाम करीब सात बजे के बाद से सड़कें सूनसान नजर आई। यही स्थिति शनिवार, रविवार को भी नजर आएंगी। वहीं स्थानीय बस स्टैंड में बाहर से पहुंचे लोग अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए भटकते हुए नजर आए। बसों के पहिए थमने के कारण इन ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ा।
जिले में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से माल व सेवाओं के आवागमन, ओद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा या तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों, केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र, परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारियों, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सेवाएं, टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक व कमी, बस स्टैंड व रेल्वे स्टेशन आदि से आने-जाने वाले नागरिकों के आवगमन को छूट रहेगी।
सप्ताह में 5 दिन खुलेंगें शासकीय कार्यालय
मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए जाने के आदेश दिए हैं। जिले में स्थित समस्त शासकीय कार्यालय शनिवार व रविवार को बंद रहेंगें। 5 कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत रहेगा। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कढ़ाई से पालन करें।
9 से 12 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित
जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने व जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए है और इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस अवधि में जिले में मदिरा का क्रय, विक्रय, वितरण व परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट-बाजार, चाट दुकानों को 15 तक बंद रखने का आदेश
जिले में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में संचालित जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट-बाजार, चाट दुकानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बालाघाट जिले की राजस्व सीमाओं में स्थित चौपाटी, चाट, पानीपुरी, चयनीज, पोहा आदि की दुकानें 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। रेस्टारेंट, भोजनालय, कैफे आदि में बैठकर खाने वाली व्यवस्था भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी और ऐसे संस्थानों द्वारा केवल होम डिलेवरी व पार्सल सुविधा के माध्यम से ही खाद्य पदार्थों व सामग्री की बिक्री की जाएगी।
कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा प्रवेश
अन्य प्रदेशों से बालाघाट जिले में आने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर कराया गया कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में प्रति दिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा।
10, 11, 17, 18 अप्रैल की वैवाहिक अनुमति निरस्त
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहने के आदेश दिए गए है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के प्रभावी रहने के कारण पूर्व में दी गई 10 व 11 अप्रैल और 17 व 18 अप्रैल की समस्त वैवाहिक अनुमतियां निरस्त कर दी है। अत: पूर्व में बालाघाट एसडीएम कार्यालय से जिन लोगों द्वारा 10 व 11 अप्रैल और 17 व 18 अप्रैल 2021 को विवाह कराने की अनुमति प्राप्त की गई थी, वह अब निरस्त कर दी गई है।
इनका कहना है
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी को कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है। सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका कढ़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जिले में करीब ६ सैकड़ा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इसके अलावा नपा व राजस्व का अमला भी तैनात रहेगा।
-अभिषेक तिवारी, एसपी बालाघाट

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