बालाघाट

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) आनंदप्रिय राहुल बालाघाट के न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

बालाघाटJul 30, 2021 / 07:27 pm

mukesh yadav

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बालाघाट. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) आनंदप्रिय राहुल बालाघाट के न्यायालय ने थाना चांगोटोला के विशेष प्रकरण में आरोपी अंकित पिता महेतलाल 24 वर्ष निवासी ग्राम बीजापुरी बालाघाट को धारा 376 (2) (जे) एन भादसं, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 5,000 रुपए अभियोक्त्री को अपील अवधि बाद देने का आदेश दिया। पीडि़ता को 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने का आदेश पारित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अखिल कुशराम जिला लोक अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई।
अखिल कुशराम ने घटना बताया कि घटना वर्ष 2014 की है। आरोपी अंकित पटले ने पीडि़ता से शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी ने पीडि़ता के साथ अपने घर पर बलात्कार किया था। आरोपी सन 2014 से 2017 तक पीडि़ता के साथ निरंतर बलात्कार करता रहा। पीडि़ता गर्भवती हो गई और 23.02.2017 को पीडि़ता को पुत्री पैदा हुई। पीडि़ता आरोपी के घर में मजदूरी का काम करती थी। पीडि़ता ने गर्भवती होने की बात आरोपी को बताई तो उसने कहा कि वह बच्चा रखने को तैयार है। आरोपी ने पीडि़ता के गर्भवती होने की बात किसी को नही बताना कह कर जान से मारने की धमकी दिया। जब पीडि़ता ने डिलेवरी के बाद आरोपी अंकित को बताया कि पुत्री पैदा हुई है तो आरोपी ने कहा मेरा बच्चा नहीं है। पीडि़ता ने अपनी बड़ी मां को घटना के बारे में बताई। पीडि़ता द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना चांगोटोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया।

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