सावधान! कोरोना के कारण 25 मार्च तक आजमगढ़ हुआ लॉक डाउन, नहीं कर सकेंगे यह काम

– सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोलपंप, किराना, रसोई गैस के प्रतिष्ठान छोड़ बाकी सब 31 मार्च तक बंद- पुलिस को दिया गया विशेष अधिकार, आदेश का पालन न करने वालों पर करेगी कार्रवाई- सरकारी अस्पातलों में दो शिफ्ट में चलेगी ओपीडी, देखे जाएंगे सर्दी, खांसी, कोरोना, वायरल के मरीज

<p>Azamgarh</p>
आजमगढ़. नोबल कोरोना के कहर को रोकने में जुटी सरकार ने 25 मार्च तक आजमगढ़ को लॉकडाउन घोषित कर दिया है। तो वहीं सब्जी, मेडिकल स्टोर सहित कुछ जरूरी सामानों को छोड़ दिया जाय तो बाकी के सारे प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यहीं नहीं इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगी। कुछ बसे चलेंगी, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम रहेंगी। लोगों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी गयी है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर एहतियात के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में ’नोबल कोरोना वायरस’ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 व नोवल कोरोना वायरस’ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के दृष्टिगत रखते हुए 23 से 25 मार्च तक सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें, पटरी दुकानें, ठेले (फल व सब्जियों को छोड़कर) बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें जेसे- गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सब्जी, फल, दवाई की दुकाने, ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, पैथोलाॅजी लैब, डाक्टर क्लिनिक, सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की दुकान और प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
यह रहेंगे बंद, नहीं बिकेगा मांस-

सभी ढाबे, मिष्ठान्न भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, काॅफी हाउस, कैफे, चाट, स्नैक्स, आइसक्रीम पार्लर की दुकानें, ठेले (फल सब्जी छोड़कर) तम्बाकू, गुटखा, पान, चाय की दुकाने 31 मार्च तक बन्द रहेंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले फ्रोजन मीट का विक्रय प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले सेमी कुक्ड एवं हाफ ब्वायल्ड मांस का विक्रय भी नहीं होगा।
अस्पतालों को निर्देश-
उन्होंने कहा कि अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर फोकस करने के लिए सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स/अस्पतालों में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार व कोरोना के संदिग्ध मरीजों संबंधी मरीजों को अलग से डेडीकेटेड ओपीडी बनाकर देखने का निर्देष जारी किया गया है। सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्ट में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखर, कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए ओपीडी चलाई जायेगी। अन्य मरीजों के उपचार के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। निर्देश की अनदेखी करने वाले के खिलाफ वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस अधीक्षक स्तर से अलावा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा।
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