Coronavirus: श्रीलंका में नियम सख्त, मास्क न पहनने पर होगी जेल या जुर्माना

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Coronavirus In Sri Lanka: श्रीलंका में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क ( Face Mask ) पहनना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो इसे जेल या जुर्माना हो सकती है।
नए क्वारंटीन नियम के तहत, कानून का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा या दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

<p>Coronavirus: strict rules in Sri Lanka, jail or fine for not wearing masks (Symbolic Image)</p>

कोलंबो। कोरोना वायरस महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पूरे विश्व में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसमें मास्क पहनना ( Face Mask ), सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना आदि जरूरी नियम बनाए गए हैं।

पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी कोरोना ( Coronavirus In Sri Lanka ) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। नए नियम के अनुसार, सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य ( Face Mask Mandatory ) कर दिया है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो इसे जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

मास्क न पहनने होगी जेल

श्रीलंका की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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नए क्वारंटीन नियम के तहत, कानून का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा या दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने गुरुवार को यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि दो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य है।

अधिसूचना में आगे सबसे जरूरी बात ये कही गई है कि हर नागरिक को सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

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श्रीलंका में अब तक 5 हजार से अधिक लोग संक्रमित

आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला देश में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। श्रीलंका में 4 अक्टूबर को मामलों में तेजी देखी गई थी, जिसके बाद सरकार ने यह नियम लागू किया है।

सरकार ने नए नियम में यह भी प्रावधान किया है कि सुपर मार्केट, खुदरा दुकान और सार्वजनिक परिवहन पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी व अन्य संस्थानों को प्रांगण में दाखिल होनेवाले लोगों के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया है।

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पिछले दिनों कपड़े की एक फैक्ट्री में कलस्टर के बारे में जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद से सरकार ने फौरन पश्चिमी प्रांत के दो शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया। मालूम हो कि श्रीलंका में अब तक 5,475 लोगो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। भले ही यह संख्या बाकी अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम है, इसके बावजूद सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है।

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