अनूपपुर। जिले में संचालित रेत खदानों और ठेकेदार द्वारा फर्जी टीपी की आड़ में रेत उठाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सीतापुर रेत खदान से लोडिंग हो रहे रेत को खनिज विभाग ने जब्त करने की कार्रवाई की। वाहन के लिए जारी टीपी अन्य खदान की पाई गई। हालांकि दोनों ही खदान चालू होने और चालक द्वारा टीपी दिखाने पर वाहन को विभाग ने छोड़ दिया, लेकिन केजी डेवलपर्स कंपनी के ठेकेदार को नोटिस जारी कर ४८ घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बताया जाता है कि घटना शाम ६.३० बजे के आसपास की है, जहां फर्जी तरीके से बकही चाका घाट की रॉयल्टी पर्ची पर सीतापुर रेत खदान से रेत उठाव की शिकायत पर खनिज विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान सीतापुर रेत खदान से लोड हुए वाहन क्रमांक एमपी 65 जीए 1956 की रॉयल्टी पर्ची की जांच मौके पर की। वाहन में 5 घन मीटर लोड था तथा रॉयल्टी पर्ची सीतापुर की जगह बकही चाका घाट की पाई गई। बताया जाता है कि रेत ठेकेदार और स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से सीतापुर रेत खदान से लोड होने वाले अधिकतर वाहनों को बकही की रॉयल्टी पर्ची देकर रेत का उठाव कराया जाता है। वहंी सीतापुर रेत खदान से विभाग द्वारा वाहन को जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कराया गया। जिसके बाद रेत कंपनी के जीएम एवं स्थानीय कर्मचारी तत्काल खनिज विभाग पहुंच गए और खनिज अधिकारी से चर्चा कर जब्त वाहन को उसके चालक के नाम सुपुर्द करा दिया। जबकि रेत खदान से पकड़ी गई वाहन को रॉयल्टी किसी और खदान के मिलने पर ठेकेदार सहित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जाना था। बॉक्स: ४८ घंटे में मांगा जवाबजिला खनिज अधिकारी आशालता वैद्य का कहना है कि इस मामले में हमने रेत ठेकेदार को नोटिस जारी किया है, और उनसे ४८ घंटे में जवाब मांगा है। वहीं कार्रवाई में वाहन छोडऩे पर उन्होंने बताया कि रेत की रॉयल्टी चुकाई गई, सिर्फ फर्क ये था कि चालक के पास टीपी थी, लेकिन वह अन्य खदान की थी। रेत लोड होते समय कार्रवाई हुई, जिसमें सम्बंधित ठेकेदार से टीपी कहीं और की और रेत कहीं और उठाव पर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बॉक्स: पूर्व में भी सीमा से बाहर रेत के प्रकरणकेजी डेवलपर्स कंपनी द्वारा लगातार सीमा से बाहर रेत खनन की भी कार्रवाई की गई, जिसपर विभाग द्वारा करोड़ों का जुर्माना लगाया है। इस प्रकरण में ये सीतापुर खदान और बकही रेत खदान भी शामिल था, जिसमें रेत ठेकेदार ने सीमा से हटकर कई मीटर दूरी तक रेत का खनन बिना विभाग की अनुमति कर डाला था। बावजूद रेत ठेकेदार के कारनामें बंद नहीं हो रहे हैं।[typography_font:18pt;” >————————————–