हाईकोर्ट ने न्यायालय में उपस्थिति और नियमित सुनवाई पर लगाई रोक, सभी तिथियां आगामी आदेश तक बढ़ीं

High court: हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में 27 मई को जारी किया आदेश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाएंगे रिमांड ड्यूटी

<p>District court Ambikapur</p>
अंबिकापुर. हाईकोर्ट के आदेश पर सभी अधीनस्थ न्यायालय में बुधवार से उपस्थिति व नियमित सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार की शाम को यह आदेश जारी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को सिर्फ रिमांड आवेदनों पर सुनवाई की गई और सभी तिथियों को आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया।

कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढऩे की वजह से व प्रांतीय न्यायालयीन कर्मचारी संघ की मांग को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति व नियमित सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से न्यायालय के गेट पक्षकारों, अधिवक्ताओं व कर्मचारियों के लिए बंद कर दिए गए हैं।
न्यायालय को १५ जून तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिर्फ उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, जिनके संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

सीजीएम लगाएंगे ड्यूटी
न्यायालयीन कर्मचारियों को जब भी अधिकारियों द्वारा बुलाया जाएगा, उन्हें न्यायालय पहुंचना होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी लगाएंगे। सिर्फ जमानत आवेदन व रिमांड पर सुनवाई की जाएगी।


डीजे लेंगे सुनवाई का निर्णय
जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वारा प्रकरण के सुनवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उनके द्वारा तय किया जाएगा प्रकरण की परिस्थिति अतिआवश्यक है या नहीं। इसके बाद वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पूरी सुनवाई की जाएगी।

रोटेशन के आधार पर उपस्थित होंगे कर्मचारी
आदेश में लिखा गया है कि जमानत आवेदन पर सुनवाई का निर्णय भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही सीतापुर में नजारत, प्रशासनिक विभाग के अधिकारी रोटेशन के आधार पर उपस्थित होंगे।
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