किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उक्त प्रतिबंधित उपकरण और सामग्री का उपयोग किया जाता है तो निगरानी दल द्वारा जब्ती की कार्यवाही करने के साथ ही उपयोग करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इसके साथ ही अब आयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम 10 लोगों की सूची देनी होगी और उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector) ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय शादी-विवाह कार्यक्रम जोरों से चल रहा है, इसमें डीजे, लाउडस्पीकर, टेंट व शामियाना का उपयोग करने से भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector) ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय शादी-विवाह कार्यक्रम जोरों से चल रहा है, इसमें डीजे, लाउडस्पीकर, टेंट व शामियाना का उपयोग करने से भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है।
कोरोना संक्रमण को रोकने प्रतिबंधित आदेश का पालन करना जरूरी है। इस कारण किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उक्त उपकरणों और सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। नियम तोडऩे पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कोरोना टेस्ट अनिवार्य तभी मिलेगा प्रवेश
कलक्टर ने बताया कि अब एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीएमओ सामाजिक आयोजनों में शामिल होने वाले 10 लोगों की सूची लेंगे और उनका कोरोना टेस्ट कराएंगे। केवल कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative) वाले ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह सूची थाना प्रभारी और तहसीलदार के पास भी होगी। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।