यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अजय कुमार जायसवाल की अपील पर उनकी पत्नी कुसुम लता की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। अर्जी में कहा गया है कि आरोपी की पुत्री की शादी 26 अप्रैल 20 को होने जा रही है। काम धाम देखने के लिए परिवार में अन्य कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
कोर्ट ने पत्रावली के तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। याची का कहना था कि पुलिस छापे में घर से अवैध देशी शराब की बरामदगी हुई।उस समय आरोपी मुम्बई में था। ट्रायल कोर्ट ने उसके गवाहों पर विचार किये बगैर दोषी करार दिया और सजा सुनाई है। वह सजा के दिन 17 दिसम्बर 19 से जेल में बंद हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है।