सांसद ,विधायक निधि के दान का किसी को अधिकार नहीं : सोशल रिफार्म

30 प्रतिशत राशि राहत कोष में देने की प्रशंसा की है

<p>सांसद ,विधायक निधि के दान का किसी को अधिकार नहीं : सोशल रिफार्म</p>
प्रयागराज 8 अप्रैल। सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन त्रिपाठी ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सांसदों ,मंत्रियों के वेतन से 30 प्रतिशत राशि राहत कोष में देने की प्रशंसा की है । किन्तु सांसद विधायक निधि को सहायता कोष में दिया जाना संविधान की भावना की विपरीत है ।
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सांसदों ,विधायकों का ऐसा आचरण वैधानिक न होकर देशहित और संवैधानिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। ए एन त्रिपाठी ने कहा है देश की संचित निधि से मिलने वाली सांसद विधायक निधि पर सांसद और विधायक का कोई अधिकार नहीं होता। वह क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाला धन होता है। ऐसे धन को उन्हें राहत कोष में दान देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि धनराशि जनहित में नहीं खर्च होती तो वह संचित निधि वापस चली जाती है। जनहित के कार्यों में खर्च करने के बजाय उसे दान देने की घोषणा गैर संवैधानिक एवं अनैतिक है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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