सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश

पुलिस अफसरों, सभी विभागों और प्राधिकरणों को कहा, कार्रवाई करें

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले सभी व्यक्ति मास्क पहनकर ही जाएं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्रित हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है।

 

सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार मास्क पहनने के महत्व पर हाईकोर्ट जोर देता रहा है। हाईकोर्ट ने पूर्व में भी टिप्पणी की थी कि,’कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाए बिना अपने घर से बाहर नजर नहीं आना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मास्क मुंह व नाक को अच्छी तरह से कवर करता हो।’ हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है कि यूपी के सभी विभागों के सभी प्रमुखों को अपने कर्मचारियों को रिमांइडर भेजना चाहिए कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है। यह काम प्रतिदिन किया जाना चाहिए।

 

पुलिसकर्मी निष्ठा से पहने मास्क

राज्य पुलिस को भी खुद निष्ठापूर्वक मास्क पहनना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास के क्षेत्र में हर कोई मास्क पहनकर बाहर निकले। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के घरों के बाहर प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। उन्हें अपने मास्क पहनने चाहिए और उनके पास से गुजरने वाले लोगों से भी अनुरोध करना चाहिए कि वे भी मास्क पहनें।

 

दुकानदारों के लिए भी गाइडलाइन

भोजनालयों के अलावा अन्य सभी दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुकान के परिसर में आने वाले सभी ग्राहक और व्यक्ति मास्क पहनकर ही आएं और हर समय उसे पहनकर रखें। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और केस चल सकता है। कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर पहले की तरह फोटो खींचना जारी रखें ताकि पता चल सकें कि किन-किन जगहों पर आदेश का उल्लंघन हो रहा है। वहीं राज्य प्राधिकरण इन तस्वीरों पर कार्रवाई कर सकता है।

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