आगरा की सेंट्रल जेल में बंद भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स को गिराने का प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से आदेया दिया गया था। काॅम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलता इसके पहले मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस योगेन्द्र श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए तीन सप्ताह के लिये इसे गिराने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अपीलीय अधिकारी को दो सप्ताह में विजय मिश्रा के परिवार की अर्जी निस्तारित करने या कोई अंतरिम आदेश जारी करे का निर्देश दिया।
कोर्ट के इस आदेश के बाद विधायक के परिवार को थोड़ी राहत मिली है। तीन सप्ताह तक शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ध्वस्तीकरण का खतरा उनके आलीशान मकान पर भी मंडरा रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी सुनवाई नहीं हुई है। शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स के लिये आए आदेश के आधार पर उसमें भी फौरी राहत की उम्मीद जतायी जा रही है। प्रयागराज में विधायक विजय मिश्रा की ज्यादातर प्राॅपर्टी उनके ससुराल वालों के नाम पर हैं।
बताते चलें कि विजय मिश्रा रिश्तेदार का मकान और फर्म हथियाने के मामले में आगरा की जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी पत्नी अंतरिम अग्रिम जमानत पर हैं, जबकि सह अभियुक्त बेटा फरार है। इधर विधायक व उनके बेटे के खिलाफ गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। एक गायिका ने उनपर ये आरोप लगाते हुए भदोही के गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।