गैंगस्टर राहुल यादव की सशर्त जमानत मंजूर , अदालत ने दिया ये आदेश

24 जून 17से जेल में बंद

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प्रयागराज 8 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहरौला आजमगढ़ के राहुल यादव की सशर्त जमानत जमानत मंजूर कर ली है। गिरोहबंद अधिनियम के तहत 24 जून 17से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द करने की कार्रवाई की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा , गवाहों को धमकी नही देगा। कोर्ट में हाजिर होगा। साक्ष्य से छेड़छाड़ नही करेगा ,अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।


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याची का कहना था कि उसके खिलाफ 8आपराधिक केस दर्ज है।सभी में जमानत मिली है। किसी केस मे सजा नहीं मिली है। उसने हत्या, लूट जैसे आरोपों की केस हिस्ट्री भी दी है। उसे फंसाया गया है। सरकारी वकील ने आपत्ति की और कहा कि याची पर14आपराधिक केस दर्ज है। जिसमें से कई गंभीर आरोप भी है। कोर्ट ने कहा कि याची के कथन को गलत नही कहा गया और अन्य केसों का सरकार की तरफ से व्योरा नही दिया गया है। कोर्ट केस की मेरिट पर विचार न कर प्रश्नगत मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर लिया है।और प्रतिभूति व पर्सनल बांड लेकर रिहा करने का आदेश दिया है।

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