कोरोना वायरस की वजह से देश की सभी ट्रेनों का संचालन 22 मार्च से 14 अप्रेल तक निरस्त किया जा चुका है। रेलवे के तमाम स्टेशन और आरक्षण कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। इसके तहत 14 अप्रेल तक रेलवे के टिकट बुक नहीं किए जा सकते। लेकिन 15 अप्रेल के बाद किसी भी गाड़ी का आरक्षण करवाया जा सकता है। हालांकि आरक्षण की यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है।
चार माह पूर्व आरक्षण का है नियम
रेलवे में यात्रा तिथि से चार माह पूर्व टिकट आरक्षण का नियम है। यही वजह है कि लॉकडाउन अवधि के बाद की तिथियों के आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। इसके तहत ऑनलाइन सुविधा से 15 अपे्रल और उसके आगे के टिकट आरक्षित कराए जा रहे हैं। हालांकि ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। पंद्रह अप्रेल के बाद की यात्रा तिथि तक संबंधित ट्रेन नहीं चलने की स्थिति में यात्री का टिकट स्वत: रद्द हो जाएगा।
रेलवे में यात्रा तिथि से चार माह पूर्व टिकट आरक्षण का नियम है। यही वजह है कि लॉकडाउन अवधि के बाद की तिथियों के आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। इसके तहत ऑनलाइन सुविधा से 15 अपे्रल और उसके आगे के टिकट आरक्षित कराए जा रहे हैं। हालांकि ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। पंद्रह अप्रेल के बाद की यात्रा तिथि तक संबंधित ट्रेन नहीं चलने की स्थिति में यात्री का टिकट स्वत: रद्द हो जाएगा।
इनका कहना है
ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे बोर्ड की आेर से अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। रेलवे नियमों के तहत लॉकडाउन अवधि के बाद के टिकट बुक हो रहे हैं। जब तक टे्रनों का संचालन शुरू नहीं होता तब तक के आरक्षित टिकट रद्द हो जाएंगे।
ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे बोर्ड की आेर से अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। रेलवे नियमों के तहत लॉकडाउन अवधि के बाद के टिकट बुक हो रहे हैं। जब तक टे्रनों का संचालन शुरू नहीं होता तब तक के आरक्षित टिकट रद्द हो जाएंगे।
-महेश चंद जेवलिया, सीनयर डीसीएम, अजमेर रेल डिवीजन