राजनीति प्रेरित है राजद्रोह का मामला: कथीरिया

-सूरत के पाटीदार नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 को

<p>राजनीति प्रेरित है राजद्रोह का मामला: कथीरिया</p>
 
अहमदाबाद वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन को लेकर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अहम साथी और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) सूरत के संयोजक अल्पेश कथीरिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप महीडा के समक्ष कथीरिया के वकील रफीक लोखंडवाला ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ राजद्रोह का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। यह शिकायत भाजपा सरकार के इशारे पर दर्ज कराई गई है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
इस याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितम्बर को रखी गई है। अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश की जाएगी।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था। राजद्रोह के अलावा पिछले दिनों अहमदाबाद में सरकारी अधिकारी के काम में रुकावट डालने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने के मामले में अल्पेश कथीरिया को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हार्दिक व कथीरिया सहित अन्य को जमानत दी जा चुकी है।
राजद्रोह मामले में कथीरिया की गिरफ्तारी के चलते सूरत में बिफरे पाटीदारों ने सूरत में बस में आग लगा दी थी और बसों में भी तोडफ़ोड़ की थी।
पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाए जाने और किसानों की कर्ज माफी को लेकर गत 25 अगस्त से अनिश्चिकालीन उपवास पर बैठे हार्दिक पटेल की एक मांग कथीरिया को जेल से रिहा किए जाने की भी थी। हार्दिक ने बुधवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया।
उधर अनिश्चितकालीन उपवास पर उतरे हार्दिक पटेल का अनशन समाप्त कराने पहुंचे खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल ने कहा की सूरत के पास संयोजक कथीरिया की रिहाई के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई जाएगी। अगस्त 2015 में अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान पर पाटीदार सभा के बाद हार्दिक को हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद राज्यभर में दंगे भडक़े थे।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.