इससे पहले किए एक अन्य ट्विट में लिखा कि ‘गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव तो आते हैं, जाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ भाजपा काम करी हैं। कांग्रेस पार्टी के पच्चीस साल के कार्यकर्ता को चुनाव लडऩे से क्यों रोका जा रहा है? भाजपा के बहुत सारे नेताओं पर मुकदमें हैं, सजा भी हैं। लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है।’
हार्दिक पटेल को महेसाणा के विधायक के कार्यालय में आगजनी और तोडफ़ोड़ करने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
हार्दिक पटेल को महेसाणा के विधायक के कार्यालय में आगजनी और तोडफ़ोड़ करने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ऩे की मंजूरी देने की मांग की थी। जिस याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अब हार्दिक पटेल की ओर से सुप्रीमकोर्ट का दरवाया खटखटाने की तैयारी की जा रही है।