खंडपीठ ने बेड की उपलब्ध संख्या को लेकर राज्य सरकार से रियल टाइम डाटा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। राज्य भर के अस्पतालों में लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं,कहां ऑक्सीजन की सुविधा वाले कितने बेड हैं। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि एसोसिएशन इस तरह की जानकारी दिन में दो बार उपलब्ध कराता है, इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन के बजाय यह काम राज्य सरकार को करना चाहिए।