जीपीसीबी का होटल, रेस्टोरेंटों को निर्देश: हवा, पानी के प्रदूषण मामले में लेनी होगी मंजूरी

GPCB, Public notice, NGT, Hotel, restaurants, Air pollution, Water pollution related permission आहार मैनेजमेंट एसोसिएशन ने की समय देने की मांग

<p>जीपीसीबी का होटल, रेस्टोरेंटों को निर्देश: हवा, पानी के प्रदूषण मामले में लेनी होगी मंजूरी</p>
अहमदाबाद. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राज्य के सभी होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण न फैलाते होने को लेकर बोर्ड से मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में पहले से ही होटल, मोटेल, बंैक्वेट हॉल की हालत खराब है। 10 महीने तक बंद रहने के चलते इनकी आर्थिक स्थिति भी खस्ता है। ऐसे में जीपीसीबी की ओर से हवा और पानी के प्रदूषण न फैलाने को लेकर नई मंजूरी लेने का निर्देश दिए जाने से इस उद्योग से जुड़े लोगों में नाराजगी है।
इस इंडस्ट्रीज से जुड़े आहार मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र पुरोहित ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पहले से ही बदहाल अवस्था में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल एवं मैरिज हॉल उद्योग के ऊपर एक और मंजूरी लेने का बोझ डालना अभी की स्थिति में ठीक नहीं है। इसके लिए इस उद्योग को थोड़़ा समय देना चाहिए ताकि वे इन नियमों की पालना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकें।
जीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश की पालना के तहत यह सार्वजनिक नोटिस जारी कर इस मामले में पालना को कहा है। जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट में डीजल जनरेटर के लिए योग्य ऊंचाई की स्टेक देने, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने और हवा तथा जल प्रदूषण ना फैले उसके लिए योग्य कदम उठाने को कहा है। इसके लिए जीपीसीपी से कंसेंट टू एस्टाब्लिश/कंसेंट टू ऑपरेट जैसी जरूरी मंजूरी लेने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही है। पोल्यूटर पेज के सिद्धांत पर मुआवजा भी वसूल करने की बात कही है।
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