Ahmedabad News : राजकोट में पहली बार अशांत धारा लागू
राजकोट. प्रशासन ने राजकोट शहर के कुछ क्षेत्रों में पहली बार अशांत धारा लागू किया है। इसका असर होगा कि सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री से पहले कलक्टर की मंजूरी लेनी होगी। राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार वार्ड नंबर 2 के हनुमानगढ़ी से एयरपोर्ट फाटक के बीच पॉश क्षेत्र की सोसायटियों में अशांत धारा लागू की गई है। राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के गृह शहर राजकोट में पहली बार पॉश क्षेत्र में अशांत धारा लागू करते हुए 28 सोसायटियों के लिए अधिसूचना जारी की। इस संबंध में अतिरिक्त निवासी कलक्टर परिमल पंडया ने 28 सोसायटियों के नाम, सिटी सर्वे वार्ड व राजस्व नंबर समेत सूची राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर, सभी सब रजिस्टार कार्यालय और राजकोट शहर के प्रांत 1 अधिकारी को भेज दिया है।
सोसायटियों की मांग के आधार पर निर्णय
मामले में राजकोट की कलक्टर रेम्या मोहन ने बताया कि इस क्षेत्र की 28 सोसायटियों के निवासियों के आवेदन के आधार पर अशांत धारा लगाने संबंधी निर्णय लिया गया है। निवासियों ने असुरक्षा की भावना का जिक्र करते हुए गुहार लगाया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन को आवेदन भेजा गया था। पुलिस व राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद आवेदन सरकार को भेजा गया था। अब इस क्षेत्र में जमीन-मकान, ऑफिस या अन्य सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री पांच वर्ष तक बिना प्रशासन की मंजूरी के नहीं की जा सकेगी। कलक्टर ने बताया कि विशेष मामलों में सम्पत्ति मालिक के आवेदन के आधार पर इसके गुण-दोष देकर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कानून से लोगों की सम्पत्तियों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि नियंत्रण लगाया गया है। आवेदन में यह देखा जाएगा कि सम्पत्ति किस समुदाय की ओर से बेची जा रही है, तो उसे खरीदने वाला व्यक्ति किस समुदाय का है।