स्विमिंग पूल बंद रखने के निर्देश जिलाधिकारी आगरा प्रभुनरायण सिंह ने बताया कि corornavirus (COVID19) के बचाव/नियंत्रण हेतु आगरा में स्थापित स्विमिंग पूल जो मुख्यतः विद्यालयों/होटल्स/सोसाइटी/अन्य स्थानों पर संचालित हैं का किसी भी प्रकार का सार्वजनिक/निजी उपयोग 31-3-20 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस बाबत सभी होटल्स, स्कूल औऱ सोसाइटी को अवगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई स्विमिंग पूल संचालन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संदिग्ध व्यक्तियों की ट्रेसिंग और सैंपलिंग जिलाधिकारी ने एडीएम सी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमओ, सीएमएस, प्रभारी कांटेक्ट सर्विलांस टीम के साथ COVID-19 के संदिग्ध व्यक्तियों की ट्रेसिंग, सैंपलिंग और आवश्यक त्वरित कार्रवाई की रिपोर्ट ली। शहर के पब्लिक टॉइलेट्स की सेनेटाइजिंग और पब्लिक प्लेस पर हैंड वॉश की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार शहर में सर्वे कर रही हैं। लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है।