शिवाजी पार्क थाना अधिकारी प्रेम बहादुर सिंह ने बताया कि एक परिवार को 11 मार्च की रात मथुरा रेलवे लाइन के पास गणपति विहार कॉलोनी निवासी भंवर सिंह पुत्र हरि सिंह सैनी ने तंत्र मंत्र से इलाज के बहाने दूध में नशीला पदार्थ घोलकर पिला दिया। परिवार की 13 वर्षीय एक बालिका ने दूध नहीं पिया। नशीला दूध पीने से परिवार के लोग अचेत हो गए। इसके बाद आरोपी भंवर सिंह ने लड़की के साथ बलात्कार किया।
पीड़ित परिवार ने पहले पुलिस को दी शिकायत में बलात्कार होने की बात नहीं कही। बाद में लड़की ने पुलिस के समक्ष बयानों में भंवर सिंह के बलात्कार करने की बात कही। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद बलात्कार के आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसे 16 मार्च तक रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।
एक अन्य मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने 5 साल की मासूम बालिका को स्कूल लाने ले जाने के दौरान गलत नीयत से स्पर्श कर छेड़छाड़ करने के मामले में 19 वर्षीय स्कूल वैन के ड्राइवर कुलवंत सिंह उर्फ बाबू को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
फोटो- प्रतीकात्मक तस्वीर