प्रकरण के अनुसार 20 अगस्त 2016 की रात करीब 9 बजे पीडि़ता अपने घर के पीछे गई। उसी दौरान वहां छिपे बैठे रामगढ़ के नाडक़ा निवासी मुबीन उर्फ मुब्बा पुत्र कुत्ली और साहड़ोली-एमआईए निवासी उमर उर्फ उमरदीन पुत्र मंगल ने पीडि़ता को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के सम्बन्ध में पीडि़त पक्ष ने अगले दिन थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश हुआ। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से दिलीप जैन और बचाव पक्ष से अशोक कुमार शर्मा व तारासिंह को सुनने के बाद अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा दी है।