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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खाली पदों को भरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

locationप्रयागराजPublished: Sep 23, 2018 05:57:40 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

धीरज कुमार व 30 अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया निर्देश

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इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप-सी की भर्ती में खाली पदों को चयनित लोगों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही प्रतीक्षा सूची न निकाली जाय फिर भी मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को खाली रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग करने का अधिकार है।
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कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी को नियुक्तियों में समान अवसर पाने का मूल अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यदि कुछ लोगों द्वारा किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने से पद खाली रह जाते हैं तो चयनित लोगों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पाने का प्रथम दृष्टया अधिकार है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति ए.पी. शाही तथा न्यायमूर्ति बच्चू लाल की खण्डपीठ ने धीरज कुमार व 30 अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि 116 अभ्यर्थी ऐसे है जिनके दस्तावेज अधूरे है, या योग्यता नहीं रखते जसके चलते कई पद खाली रहने की संभावना है। प्रतीक्षा सूची भी नहीं दी गयी है। जिससे खाली बचे पदों को भरा जा सके।

आयोग के अधिवक्ता के.एस. कुशवाहा का कहना था कि वह चयन करते है, नियुक्ति उनके द्वारा नही की जाती और शासनादेश के तहत प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा नियुक्ति के अवसर की समानता के अधिकार के तहत मेरिट से खाली पदों को भरने की मांग की जा सकती है। अपील की सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
BY- Court Corrospondence

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