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BEd को TET अर्हता में शामिल करने की मांग, पर कोर्ट ने दिया यह आदेश

locationप्रयागराजPublished: Aug 17, 2018 12:08:28 pm

हाईकोर्ट ने सरकार व NCTE से मांगा हलफनामा

UP TET

यूपी टीईटी

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने टीईटी परीक्षा में बी.एड को बैठने की अर्हता में शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर एन.सी.टी.ई. व राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि शार्ट जवाब दाखिल नहीं होता तो विपक्षी कोर्ट को सहयोग के लिए हाजिर रहें।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने भानु प्रताप यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सी.टी.ई.टी. ने बुलेटिन जारी किया जिसमें टी.ई.टी.परीक्षा में बैठने के लिए 50 फीसदी अंक के साथ स्नातक व बी.एड को अर्हता में शामिल किया गया। कुछ ही समय बाद यह बुलेटिन हटा ली गयी। दो घंटे बाद केवल स्नातक 50 फीसदी अंक के साथ अर्हता की बुलेटिन जारी की गयी, बी.एड हटा लिया गया। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए संक्षिप्त जवाब मांगा है।
By Court Correspondence
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