यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि याची ने बैंक में जिस जमीन को बंधक रखा था, वह पहले ही दूसरे को बेच चुका था। साथ ही दिल्ली में स्थित ज्वैलरी शाॅप में रखे सोने व हीरे जवाहरात के आभूषा बिना बैंक को सूचित किये बेच डाले गए। इस तरह से साढ़े चार करोड़ का चूना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी भी महीने में दस तारीख तक दस लाख रूपये जमा नहीं करता तो उसे अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने उसे मुकदमे के विचारण में सहयोग करने, बुलाये जाने पर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पासपोर्ट जमा कराते हुए कहा है कि कोर्ट की अनुमति बगैर वह देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।
By Court Correspondence