याची अधिवक्ता गौतम का कहना था वह मुकदमे में पक्षकार नहीं था। धन वसूली का कोई नियम नहीं है। याची को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस ड्राइवर के वेतन से दुर्घटना दावे की वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कानपुर नगर के पुलिस ड्राइवर राजा बाबू उर्फ राजाबाबू गुप्ता की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। याची अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि याची ड्यूटी पर था। एक ट्रक ने टक्कर मारी तो पुलिस गाड़ी एक दूकान में घुस गई। सोमनाथ उर्फ कल्लू रावत व उनकी पत्नी उर्मिला रावत की दुर्घटना में मौत हो गयी। घटना की एफआईआर दर्ज की गयी।
मृतक के बेटे राजेश व अन्य ने मोटर दुर्घटना दावा किया। अधिकरण ने 5 लाख 38 हजार 475 रूपये की डिग्री दी। पुलिस गाड़ी का बीमा नहीं था तो विभाग को भुगतान का आदेश दिया गया। इसके बाद एसएसपी ने याची के वेतन से कटौती का आदेश दिया है जिसे चुनौती दी गयी है। याची अधिवक्ता गौतम का कहना था वह मुकदमे में पक्षकार नहीं था। धन वसूली का कोई नियम नहीं है। याची को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।