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प्रयागराज

माफिया अतीक अहमद के मामले में हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने बेनीगंज निवासी राम सखी व अन्य की याचिका पर दिया है।

प्रयागराजFeb 07, 2019 / 10:22 pm

रफतउद्दीन फरीद

Atiq Ahmad

अतीक अहमद

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का बैनामा, चेक बाउंस होने के बाद निरस्त होने के बावजूद अतीक अहमद व गुर्गो द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा खाली न करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 8 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के. एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने बेनीगंज निवासी राम सखी व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि भूमाफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके गुर्गे तोता उर्फ जुल्फिकार अहमद, नौशाद व अन्य लोगों ने रामसखी व उनके पति की कसारी मसारी की जमीन पर जबरन कब्जा कर, सस्ते रेट पर जमीन अपने नाम लिखवा लिया। कुछ रकम नगद दिया बाकी चेक से भुगतान किया। नियत तिथि पर बैंक में चेक बाउंस हो गया तो याची की आपत्ति पर रजिस्ट्री खारिज हो गई। फिर भी अतीक व उसके गुर्गो ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। रामसखी के पति द्वारा धूमनगंज थाने में मु.अ.सं.1545/17 धारा 448, 419, 420, 506, 120-बी के तहत नौसाद, रानी देवी, दीपक विश्वकर्मा एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है।
By Court crrespondence

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