इसे भी पढ़ें BJP को सहयोगी पार्टी का बड़ा झटका, UP की सभी सीटों इस तारीख को प्रत्याशियों का करेगी ऐलान यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इलाहाबाद के कुंज बिहारी लाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने 14 दिसम्बर 17 को चयनित 508 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था जिसका पालन न किये जाने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
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