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सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मामले में बड़ी खुशखबरी

locationप्रयागराजPublished: Jan 17, 2019 08:47:02 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष को दिया तीन सप्ताह का समय।

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक कालेजों में सहायक अध्यापक हिन्दी व अन्य विषयों में बाद में चयनित 508 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के आदेश का पालन करने के लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को तीन सप्ताह का समय दिया हैै। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो हाजिर होकर कारण बताये कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना करने के आरोप निर्मित किया जाए। याचिका की सुनवाई छह फरवरी को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इलाहाबाद के कुंज बिहारी लाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने 14 दिसम्बर 17 को चयनित 508 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था जिसका पालन न किये जाने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
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