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जबरदस्ती रिटायरमेंट के आदेश पर बड़ी योगी सरकार की टेंशन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Jul 23, 2019 03:27:03 pm

मनमाने तरीके से पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को कई जिलों के पुलिस कर्मियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है चुनौती।
मनमानी तरीके से पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को कई जिलों के कान्सटेबिलो ने दी हाईकोर्ट मे चुनौती- कोर्ट ने सरकार व पुलिस विभाग से मांगा जवाब

Yogi Adityanarh

प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज. पुलिस विभाग मे सिपाहियों की मनमाने तरीके से पारित किए जा रहे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों को प्रदेश के विभिन्न जिलों मे तैनात कान्सटेबिलों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के आदेश कानूनी प्रकिया का पालन किए वगैर और बिना सोच विचार किए मनमानी तरीके से पारित किया जा रहा है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पुलिस विभाग व सरकार से 30 जुलाई तक जवाब मांगा है।
वाराणसी मे तैनात रहे महेन्द्र कुमार पाण्डेय व कई अन्य सिपाहियों की याचिका पर आदेश पारित कर कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने के लिए 30 जुलाई की तिथि तय की है। ये याचिकाएं वाराणसी के अलावा गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर मे तैनात कान्सटेबिलों ने दायर की है। सिपाहियों की तरफ से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश व्यक्तिगत नाराजगी के आधार पर मनमानी ढंग से जिला के पुलिस कप्तान द्वारा पारित किया जा रहा है।
कहा गया है कि इस प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व इस सम्बंध मे सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया है। यहां तक कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गयी गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया है। इसके तहत एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो सेवानिवृत्ति किए जाने वाले कर्मचारी का उसकी सेवा से सम्बंधित सारा ब्यौरा जुटाएगी। कर्मचारी का सर्विस रिकार्ड देखा जाएगा। उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि आदि पर ध्यान दिया जाएगा तथा कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। मगर इसके विपरीत पुलिस विभाग मे बिना किसी जांच के मनमाने तरीके से सिपाहियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश दिया जा रहा है, जो गलत होने के साथ साथ गैरकानूनी है।
अधिवक्ता विजय गौतम ने ऐसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है तथा कहा है कि सिपाहियों को 60 वर्ष की आयु तक उन्हें सेवा मे बने रहने दिया जाय। याचिका के समर्थन मे सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों को आधार बनाया गया है तथा कहा गया है कि सारी कार्रवाई एकतरफा की जा रही है।
By Court Correspondence

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