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प्रयागराज

बीएसएनएल को नहीं मिली राहत, बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट पर हो सकता है विचार

वाराणसी के लालपुरा हाउसिंग स्कीम में आवंटित प्लॉट की बकाया राशि का मामला

प्रयागराजSep 17, 2018 / 08:33 pm

Akhilesh Tripathi

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी के लालपुरा हाउसिंग स्कीम में आवंटित प्लॉट की बकाया राशि के भुगतान की नोटिस के खिलाफ भारत संचार निगम को राहत नहीं मिली है।

कोर्ट ने निगम से कहा है कि वह 24 सितम्बर को इस संबंध में जानकारी दें कि यदि वह बकाया राशि जमा करने को तैयार हो तो कोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को वसूले वाले ब्याज में छूट देने को कह सकती है। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण से भी यह भी कहा है कि वह जानकारी दें कि क्या प्राधिकरण ब्याज नियमानुसार माफ कर सकता है। मामले पर अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने भारत संचार निगम वाराणसी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुबोध कुमार व प्राधिकरण के अधिवक्ता विवेक वर्मा ने पक्ष रखा। मालूम हो कि वीडीए ने 147 एकड़ की लालपुरा हाउसिंग स्कीम में से 10 एकड़ बीएसएनएल को रिहायशी उद्देश्य से आवंटित किया। 15.50 लाख रूपये प्रति एकड़ अनुमानित मूल्य के आधार पर याची ने कुल 170.50 लाख रूपये जमा किये। बाद में प्राधिकरण ने 18.95 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से 37.95 लाख तथा 3.79 लाख फ्री होल्ड चार्ज की 2004 में मांग की। 2008 में भी भुगतान की नोटिस दी किन्तु भुगतान नहीं किया गया।
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प्राधिकरण का कहना है कि वास्तविक कीमत की वसूली की जा रही है। जब कि बीएसएनएल का कहना है कि उसने तय रेट से पूरा भुगतान कर दिया है। अब उसे बढ़ी हुई कीमत जबरन जमा करने को कहा जा रहा है, जो गलत है।
BY- Court corrospondence

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