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सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऐसे में मुकदमा वापसी का औचित्य नहीं है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व एजीए प्रथम ए.के. सण्ड ने सरकार का पक्ष रखा।
BY- Court Corrospondence