scriptलोकसभा चुनाव के बीच पल्लवी पटेल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपना दल(क) की मांग | Allahabad High Court dismisses petition seeking No Envelope poll symbol for Apna Dal Kamerawadi | Patrika News
प्रयागराज

लोकसभा चुनाव के बीच पल्लवी पटेल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपना दल(क) की मांग

Allahabad High Court: लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान का शुक्रवार को खत्म हो गया है। इसी बीच अपना दल (कमेरावादी) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका है।

प्रयागराजApr 20, 2024 / 10:05 am

Anand Shukla

Allahabad High Court dismisses petition seeking No Envelope poll symbol for Apna Dal Kamerawadi

No Envelope Poll Symbol for Apna Dal (Kamerawadi)

Lok Sabha Election 2024: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना दल (कमेरावादी) के चुनाव चिन्ह ‘लिफाफा’ आवंटित करने की मांग खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने अपना दल (कमेरावादी) की ओर से अध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।
याचिकाकर्ता की मांग है कि कोर्ट चुनाव आयोग को अपना दल (कमेरावादी) को लिफाफा चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दे। याचिका में कहा गया कि पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है। हालांकि वह एक गैर- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ये भी कहा गया है कि चुनाव चिह्न आवंटित नहीं होने के कारण पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। 22 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से चुनाव चिह्न आवंटन के संबंध में आयोग को आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया।


चुनाव आयोग ने किया याचिका का विरोध

वहीं, चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से भेजा गया आवेदन अधूरा होने के कारण खारिज कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार अनुच्छेद 329 (बी) के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उच्च न्यायालय के लिए रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बहुत सीमित है।

Home / Allahabad / लोकसभा चुनाव के बीच पल्लवी पटेल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपना दल(क) की मांग

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो