यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंण्डपीठ ने धनन्जय सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में 24 मई 2018 के आदेश से वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 17 में 12 राजनेताओं की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन 28 अगस्त 2017 को प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा, अभी अमल में न लाये,पुनर्विचार किया जा रहा है।
याची का कहना है कि प्रह्लाद गुप्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर जून 2017 के पत्र के आधार पर याची की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की मांग की। 23 मई 17 को कोर्ट ने 25 मई को पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच सरकार ने 24 मई 17 को याची की सुरक्षा वापस ले ली। याचिका में सुरक्षा जारी रखने का निर्देश देने की मांग की गयी है।
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