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बड़ी खबर: UP के बाहुबली धनंजय सिंह Y श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल करने की याचिका पर HC ने यूपी व केन्द्र सरकार से पूछा ये सवाल

locationप्रयागराजPublished: Nov 03, 2018 09:25:42 pm

केन्द्र सरकार ने 24 मई 2018 को धनंजय सिंह की वाई श्रेणि सुरक्षा वापस लेने का दिया थादेश।

Dhananjay Singh

धनंजय सिंह

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनन्जय सिंह को मिली वाई प्लस सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने की वैधता की चुनौती याचिका पर जवाब तलब किया है और केंद्र व् राज्य सरकार से पूछा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा देने की गाइडलाइन व् मापदंड क्या हैं। याचिका की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंण्डपीठ ने धनन्जय सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में 24 मई 2018 के आदेश से वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 17 में 12 राजनेताओं की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन 28 अगस्त 2017 को प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा, अभी अमल में न लाये,पुनर्विचार किया जा रहा है।
याची का कहना है कि प्रह्लाद गुप्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर जून 2017 के पत्र के आधार पर याची की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की मांग की। 23 मई 17 को कोर्ट ने 25 मई को पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच सरकार ने 24 मई 17 को याची की सुरक्षा वापस ले ली। याचिका में सुरक्षा जारी रखने का निर्देश देने की मांग की गयी है।
By Court Correspondence

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