गुजरात हाईकोर्ट का याचिकाकर्ता के वकील से अस्पताल के निरीक्षण के निर्देश
अहमदाबादPublished: Feb 19, 2019 10:43:38 pm
-अस्पताल के निरीक्षण से जुड़ी रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान पेश करने को कहा
गुजरात हाईकोर्ट का याचिकाकर्ता के वकील से अस्पताल के निरीक्षण के निर्देश
अहमदाबाद. राज्य भर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर एक तरफ जहां गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा है वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील के. आर. कोष्टी से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने को कहा।
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के. आर. कोष्टी को निर्देश दिया कि वे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा कर यह बताएं कि स्वाइन फ्लू से प्रभावित मरीजों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खंडपीठ ने वकील से कहा कि वे खुले दिमाग से हाईकोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में अस्पताल का दौरा करें। न्यायालय ने वकील से आधारभूत सुविधा और चिकित्सकों की कमी पर फोकस देने के अलावा अस्पताल में उपचार की सुविधा और इससे होने वाले परेशानी की वास्तविक स्थितियों का पता लगाने को कहा। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार से अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वकील कोष्टी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने की बात सुनिश्चित करने को कही। खंडपीठ ने कोष्टी से अस्पताल के निरीक्षण से जुड़ी रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान पेश करने को कहा।