उधर, आरोपी गंभीरसिंह राठौड़ ( गंभूभाई राठौड़) ने भी दलित युवक विजय विनू मकवाणा, विनू रामजी मकवाणा, तुलसीमकवाणा और प्रवीण मकवाणा पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। जबकि दलित युवक के परिजन रमणभाई मकवाणा (६२) ने महावीर सिंह राठौड़, गंभूभाई राठौड़, भगाभाई राठौड़, पिंकलभाई राठौड़, धमाभाई राठौड़, जयलाभाई राठौड़़ एवं एक अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
एसटी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद से निवृत्त रमणभाई की ओर से दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सात लोगों ने मंगलवार रात को गांव में विजय मकवाणा पर महावीर सिंह राठौड़ व एक अन्य युवक ने जाति टिप्पणी की और ‘हाफ पेंट नहीं पहनने, मूंछ नहीं रखने को कहा। पैर तोड़ देने और जान से मारने की धमकी दी।’ फोन पर इसकी जानकारी उनके परिवार के संजय ने दी तो वह अपने भाई विनूभाई के घर पहुंचे। वह विजय से इस मामले में पूछ ही रहे थे कि इसी दौरान गंभूभाई, भगाभाई, पिंकलभाई, धमाभाई, जयलाभाई वहां आए और जातिसूचक शब्द बोले। प्रवीण मकवाणा ने बीच-बचाव किया तो गंभूभाई ने गुप्ती से संजय के पेट में हमला कर दिया। भगाभाई ने धारिया युवक के भाई संजय को मार दिया। पिंकलभाई ने बीच-बचाव कर रहे प्रवीणभाई के हाथ पर धारिया मार दिया। धमाभाई और जयलाभाई ने दलित युवक के पिता विनू भाई से मारपीट की। इस दौरान सोसायटी के लोगों के आ जाने से हमलावर भाग गए।
जांच कर रहे एससी-एसटी सेल के पुलिस उपाधीक्षक पी.डी.मणवर ने बताया कि प्राथमिकी में मूंछ रखने के चलते मारपीट का आरोप लगाया गया है। लेकिन प्राथमिक जांच में इस बात को समर्थन नहीं मिला है। हमले का कारण एक दो दिन पहले स्कूल में क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में हुई कहासुनी है।
स्कूल में हुई मारपीट के शक में रोककर पीटा
उधर, गंभीर सिंह राठौड़ की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में विजय, उसके पिता व दो अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उनकी कार को गांव में रुकवाया और कार में बैठे महावीर सिंह राठौड़ को यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि दो दिन पहले स्कूल में बच्चों में हुई मारपीट में यह भी शामिल था। रोकने के दौरान इन लोगों ने गंभीर सिंह व उनके साथ कार के ड्राइवर लालू सिंह पर भी हमला कर दिया।