चौराहे के ५० मीटर दायरे में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई
रोड़ पर घास-चारा बेचने वालों पर भी कार्रवाई
चौराहे के ५० मीटर दायरे में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई
अहमदाबाद. शहर पुलिस आयुक्त की ओर से चौराहों के ५० मीटर तक के इलाके में किसी भी प्रकार के वाहन को पार्क करना या फिर खड़ा करने पर भी रोक लगी हुई है,लेकिन इसके बावजूद भी इस नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर शनिवार को शहर यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई।
शहर ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को चौराहों से ५० मीटर तक की दूरी में वाहन पार्क करने वाले या खड़ा करने वाले ५७ वाहन चालकों का चालान काटा। साथ ही इनके विरुद्ध पुलिस आयुक्त के निर्देश का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया।
शहर में बढ़ती यातायात समस्या को सुलझाने के लिए काफी अध्ययन के बद शहर पुलिस आयुक्त की ओर से चौराहों के ५० मीटर तक के इलाके में किसी भी प्रकार के वाहन को पार्क करने, खड़ा करने पर रोक है। इसमें ऑटो रिक्शा, बस, दुपहिया सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं।
चौराहों के पास ही यात्रियों को ऑटो रिक्शा, कार, बस खड़ी करके बिठाने के चलते ट्रैफिक जाम से हालात हो जाते हंै। इसके चलते चौराहों के पास वाहन खड़ा करने, वहां यात्रियों को बिठाने व उतारने पर रोक लगाई हुई है।
चारा बेचने वाले 11 दंडित
शहर में रोड किनारे चारा बेचने पर रोक लगी हुई है। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भी इस संदर्भ में रोक लगाने और चारा बेचने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ऐसे में शहर ट्रैफिक पुलिस ने रोड पर चारा बेचने वालों पर कार्रवाई की। शनिवार को ऐसे 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनसे दंड वसूल किया गया। शहर में रोड किनारे चारा बेचने पर रोक लगी हुई है। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भी इस संदर्भ में रोक लगाने और चारा बेचने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ऐसे में शहर ट्रैफिक पुलिस ने रोड पर चारा बेचने वालों पर कार्रवाई की। शनिवार को ऐसे 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनसे दंड वसूल किया गया।
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