चार वर्षों में 54 करोड़ दंड बकाया अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पश्चिम के उपायुक्त अजीत राज्याण ने संवाददाताओं को बताया कि वर्ष २०१५ से लेकर अक्टूबर २०१९ तक अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर करीब ५४ करोड़ रुपए का अर्थदंड बकाया है। इसमें ई-चालान, स्थल चालान व अन्य चालान बकाया शामिल हैं। इनमें करीब ३५ करोड़ दंड की रकम तो ऐसे लोगों पर बाकी है, जिनके विरुद्ध पांच से ज्यादा ट्रैफिक मेमो का दंड बकाया है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों की सूची तैयार की है। अभी तक 5 से ज्यादा ट्रैफिक चालान का दंड न भरनेवालों की संख्या 1400 के करीब मिली है। इन सभी 14 सौ लोगों को ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस की मदद से रूबरू नोटिस देगी। नोटिस मिलने के दस दिनों में उन्हें बकाया अर्थदंड भरना होगा। नहीं भरने पर 11वें दिन से उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। ऐसे वाहन चालकों से मौके पर वसूली के लिए दो स्क्वॉड भी कार्यरत हैं।
बाहरी जिला, शहर वालों को उनके थानों के जरिए नोटिस
राज्याण ने बताया कि चिन्हित किए गए 1400 वाहन चालकों में कई वाहन अहमदाबाद शहर-जिले से बाहर के हैं। ऐसे वाहन चालकों को उनके जिले व शहर के स्थानीय पुलिस थाने के जरिए नोटिस दिया जाएगा।
एक कार के 111 चालान बकाया
एक कार चालक (टैक्सी) वाला ऐसा भी मिला है, जिसके खिलाफ 111 ट्रैफिक चालान जारी हुए हैं और ये सभी बकाया हैं। ५० से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जिनके 100 चालान बाकी हैं