रास्ता जाम करने पर रोक 1.पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झॉकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं 2.शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी।
2.कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा। 3.कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुँचाई जा सके। न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
4.कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।
5.कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। 6.कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा।
7.कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। काई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा।
8.आतिशबाजी या ज्वलनशील सामग्री इस प्रकार से बन्द और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच न हो सके। आतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाय। 9.रात 10 बजे पश्चात् कोई भी आतिशबाजी नहीं चलाई जायेगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाय, जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाय। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाय। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेगी।
10.आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा। 11.शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नहीं रखेगा।
12.कोई भी व्यक्ति जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। क्यों लगाए हैं प्रतिबंध
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) निधि श्रीवास्तव का कहना है कि आगामी माह विभिन्न धार्मिक पर्व यथा रमजान का अंतिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद, अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ द्वारा संचालित परीक्षाएं होनी हैं। इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जन भावनाओं को भड़का सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। कतिपय असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है। कानून एंव शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में 30 जुलाई 2018 तक धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 144 लागू कर दी गई है। धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।