जिलाधिकारी ने दिए आदेश जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार द्वारा जारी उप निबंधक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और उप निबंधक एत्मादपुर, किरावली को दिए गए आदेश के मुताबिक अब किसी व्यक्ति द्वारा खाली भूखण्ड/भूखण्ड की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जाता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी के ले आउट-प्लान की कॉपी देनी पड़ेगी। एडीए द्वारा नक्शा स्वीकृति करने के बाद ही जमीन या मकान की रजिस्ट्री की जाएगी।
ऑनरशिप एक्ट 2011 का कड़ाई से हो पालन इसके साथ ही भवनों की रजिस्ट्री के समय एडीए द्वारा जारी सभी तरह के प्रमाणपत्र भी देने होंगे। डीएम ने आदेश के लिए अपार्टमेंड ऑनरशिप एक्ट 2011 का हावाला दिया है। डीएम ने सहायक महानिरीक्षक स्टांप को आदेश दिया है कि वह ऑनरशिप एक्ट 2011 का कड़ाई से पालन कराएं।
बिजली, पानी का कनेक्शन भी नहीं होगा आसान इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एडीए वीसी के पत्र का जिक्र करते हुए लिखा है कि जल संस्थान, टोरंट पॉवर एडीए के सभी प्रकार के प्रमाणपत्र जारी होने से पूर्व ही कनेक्शन दे देते हैं जोकि अनुचित है। जिलाधिकारी ने टोरंट पॉवर और जल संस्थान के जीएम को आदेश दिया है कि वह अब एडीए के सभी प्रकार के प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही बिजली, पानी का कनेक्शन दें।