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एक बीघा जमीन के लिए चार मासूम बच्चे, भाई और भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था, कोर्ट ने सुनाया फैसला

locationआगराPublished: Jan 15, 2019 09:46:47 am

चार बच्चों, भाई भाभी के हत्यारे को फांसी की सजा, अछनेरा में साल 2012 में हुई थी छह लोगों की हत्या, महज एक बीघा जमीन के लिए की गईं थी हत्याएं

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gambhir singh

आगरा। चार मासूम बच्चे और भाई भाभी की गला काटकर हत्या करने वाले हत्यारे को फांसी की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। छह लोगों की जघ्न्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हत्याकांड को जिस नीयत और तरीके से अंजाम दिया गया है उससे जाहिर है कि अभियुक्त बर्बर हत्यारा है और ऐसे लोगों का जीवत रहना समाज के हित में नहीं है।
2012 में हुई थी घटना
बता दें कि आगरा में 20 मार्च 2017 को सेशन कोर्ट ने गंभीर सिंह को छह हत्याओं में फांसी की सजा सुनाई थी। सजा का रेफरेंस हाईकोर्ट की अनुमति के लिए भेजा गया था। अभियुक्त की अपील पर भी सुनवाई की गई थी। ये घटना आगरा में नौ मई 2012 को घटित हुई थी।
ऐसे हुई थी हत्याएं
आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव तुरकिया में गंभीर सिंह ने नौ मई 2012 को सत्यभान, उसकी पत्नी पुष्पाा, चार बच्चे, आरती, महला, गुड़िया और कन्हैया की हत्या कर दी थी। पुष्पा का भाई महावीर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा था। गांव वालों के मुताबिक सत्यभान का छोटा भाई गंभीर सिंह, दोस्त अभिषेक और बहन गायत्री मृतक के घर रुके थे। आठ मई की शाम को ग्रामीणों ने इन तीनों को बदहवास हालत में बाहर जाते हुए देखा था। महावीर की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं नौ मई को की इन्हें पकड़ा गया और निशानदेही पर आला ए कत्ल भी बरामद किया था। गंभीर के पास से उसकी भाभी के जेवरात और पासबुक बरामद हुई थी। पुलिस की जांच में पाया कि दोनों भाइयों में एक बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। इस विवाद में गंभीर अपनी मां की हत्या में भी नामजद था और जेल में बंद हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद जब जमीन मांगी तो फिर ये कहानी घटित हुई। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही करार दिया और आरोपी की फांसी की सजा को बरकरार रखा।

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