हत्या करने और उसका बंदूक छीनने के लिए मृत्युदंड
मीडिया रिपोर्ट की माने तो, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने राजधानी काहिरा के पूर्वोत्तर में स्थित इस्मालिया आपराधिक अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के पिछले फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि इससे पहले आपराधिक अदालत ने आरोपियों को पुलिसकर्मी की हत्या करने और उसका बंदूक छीनने के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। बता दें कि इन अभियुक्तों ने 2013 के अंत में गश्त के दौरान पुलिसकर्मी अहमद रादवान अबु-डोमा पर हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हुई थी।
अंतिम फैसला, नहीं की जा सकेगी अपील
आपको बता दें कि रविवार को दिया गया फैसला अंतिम फैसला है। इस सजा के खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी क्योंकि शीर्ष अदालत ने पहले ही मुलजिमों की अपील को खारिज कर दिया है। वहीं इसी मामले में दो अन्य मुलजिमों को भगोड़ों को शरण देने के लिए दो और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।