इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत् विशेष अदालत गाजीपुर से मिली चार साल की कैद व एक लाख की जुर्माने के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई कल नहीं हो सकी थी। कोर्ट को बताया गया कि अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है। कोर्ट ने आज तीन मई को दोनों को एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह कर रहे हैं।
29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में ठहराया गया था दोषी। गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा और एक लाख रुपए का लगाया था जुर्माना मुख्तार अंसारी को भी 10 साल कैद की सुनाई गई थी सजा । 19 नवंबर 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था केस।
दोनों भाइयों पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण-हत्या के सिलसिले में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मामला। 24 जुलाई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को दी थी जमानत । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके चलते अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल नहीं हुई थी
हालांकि बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को राहत देते हुए 2007 के मामले में उसकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अफजाल अंसारी की अपील को स्वीकार कर लिया था और सजा के खिलाफ उसकी याचिका पर फैसला करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 30 जून, 2024 की समय सीमा तय की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि अफ़ज़ाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे की नहीं गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को दिया है टिकट।