सुपरटेक के 1009 फ्लैटों को सील करने के दिए आदेश
नियमों का उल्लंघन करते हुए बिल्डर फर्म ने 15 रेजिडेंशियल टावर तैयार कर दिए, जिसमें कुल 1853 यूनिट्स हैं
नोएडा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दिग्गज रीयल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के 1009 फ्लैटों और विलाज को सील करने का आदेश दिया है। अथॉरिटी ने नियमों के उल्लंघन के मामले में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन-1 स्थित जार कॉम्पलैक्स में बन रहे फ्लैटों को लेकर यह आदेश दिया है। अथॉरिटी ने जिन 1009 यूनिट्स को सील करने का आदेश दिया है, उनमें से आधे बिक चुके हैं, इनमें 105 विला भी शामिल हैं।
अथॉरिटी का दावा है कि कंपनी को जार कॉम्पलेक्स में सिर्फ 844 हाउजिंग यूनिट्स तैयार करने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए 15 रेजिडेंशियल टावर तैयार कर दिए, जिसमें कुल 1853 यूनिट्स हैं। सुपरटेक का यह प्रोजेक्ट 20 एकड़ में फैला है, हालांकि सुपरटेक का कहना है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।
जिन 1009 यूनिट्स को अथॉरिटी ने बंद करने का आदेश दिया है, उनमें से किसी में भी लोगों ने रहना शुरू नहीं किया है, हालांकि कॉॅम्पलैक्स की दूसरी यूनिटों में करीब 200 परिवार रहते हैं। इन यूनिटों में रहने वाले लोगों ने ही सबसे पहले नियमों के उल्लंघन के बारे में पता लगने पर अथॉरिटी को शिकायत दर्ज की थी। इसके आधार पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 11 अप्रेल को सुपरटेक को नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टीज सील करने का आदेश दिया था।
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