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बीसीसीआई को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लेनदेन रोका

Published: Oct 21, 2016 12:31:00 pm

Submitted by:

Rakesh Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति को ऑडिटर नियुक्त करने को कहा, सिफारिशें लागू नहीं करने तक राज्य संघों को फंड जारी करने पर लगाई रोक

supreme court

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नई दिल्ली। बीसीसीआई के मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने का शपथपत्र कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि लोढा समिति एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगी, जो बीसीसीआई के तमाम दिए जाने वालों ठेकों की जांच करेगा।

कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगाई और कहा कि तब तक फंड न दिए जाएं जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में शपथपत्र नहीं दे देते। कोर्ट में आज यह भी साफ हो गया कि बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने आज लोढ़ा पैनल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोढ़ा समिति अब बीसीसीआई के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगी। बीसीसीआई के सारे कांट्रेक्ट अब ऑडिटर की निगरानी में होंगे। लोढा समिति ही कांट्रेक्ट तय करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई चेयरमैन हलफनामा दाखिल कर बताएंगे कि 18 जुलाई के आदेश का पालन करेंगे। तीन दिसंबर तक बीसीसीआई प्रमुख हलफनामा दाखिल करेंगे और इससे पहले वह लोढा समिति को बताएंगे कि रिफॉर्म कैसे करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुआई में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई में कई बदलावों के सुझाव दिए हैं।
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