जबलपुर। कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को अंतत: जमानत मिल गई है। 500 करोड़ के कथित हवाला कांड के मुख्य आरोपी सरावगी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी की सिंगल बैंच ने यह आदेश जारी किया।
चल रही है एसआईटी जांच
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद कटनी में लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ था। इस मामले में कथित तौर पर राज्य सरकार के मंत्री संजय पाठक का भी नाम आया था। इस कांड का खुलासा करने वाले पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी का आनन-फानन में तबादला कर दिया गया था। कटनी जिले में कई फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंकों में खाते हैं और इन खातों के जरिए बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपयों का लेन-देन हुआ। इसकी एसआईटी जांच भी कर रही थी। जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तिवारी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि कई फर्जी खातों से करोड़ों का लेन-देन हुआ है। हवाला कांड की जांच में लगी एजेंसियों ने बाद में बताया कि घोटाले की रकम 2500 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। मामले में मुख्य आरोपी सरावगी को इसी साल 16 मार्च को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था।
बीपीएल कार्डधारी पर करोड़ों रुपए
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रजनीश तिवारी को आयकर विभाग का नोटिस आया था। रजनीश को एस.के. मिनरल्स का निदेशक बताते हुए बैंक में खाता खोला गया और उसके खाते से करोड़ों की रकम का ट्रांसफर हुआ।